मंत्रिपरिषद् के निर्णय
पटना, 09 दिसम्बर 2014:ः- आज हुए मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर निर्णय लिए गये। प्रधान सचिव मंत्रिमंडल श्री बी0 प्रधान ने संवददाताओं को यह जानकारी दी और आगे विस्तार से बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छादित करने की स्वीकृति दी गई। विदित हो कि इसमें इनकमटैक्स पेयी तथा क्लास-1, 2 एवं 3 के इम्प्लाॅयी को छोड़कर राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आच्छादित किया जायेगा।
गृह (आरक्षी) विभाग के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय के संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 29 (उन्तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई, दिनांक-12.10.2012 को मधुबनी शहर में प्रशान्त कुमार झा नामक लड़के की गुमशुदगी को लेकर हुई हिंसात्मक घटनाओं की पृष्टभूमि, घटनाक्रम एवं घटना की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष परिस्थितियों एवं पुलिस द्वारा गोली चालन के औचित्य की जाँच एवं आवश्यकतानुसार उत्तरदायित्व के निर्धारण की न्यायिक जाँच हेतु गठित मधुबनी पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग द्वारा दिनांक-30.09.2014 को अंतिम जाँच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किये जाने के पश्चात् जाँच प्रतिवेदन पर कृत -कार्रवाई (ए०टी०आर०) संबंधी प्रतिवेदन पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन हुआ, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई, गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2014 के गठन की स्वीकृति दी गई, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के 204 (दो सौ चार) एवं कनीय अभियंता (यांत्रिक) के 30 (तीस) सम्पूर्ण योग 204$30 त्र 234 (दो सौ चैंतीस) स्थायी रिक्त पदों के विरूद्ध समय-समय पर पारिश्रमिक के निमित्त सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर कनीय अभियंताओं को मात्र एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति दी गई, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ संलग्न कार्यालयों में अनुदेशक संवर्ग के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अन्य शत्र्तों के निर्धारण हेतु श्रम संसाधन विभाग के निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीनस्थ बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली-2013 अधिसूचना संख्या- 2263 दिनांक-19.07.2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० श्रीप्रकाश तिवारी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरिया पूर्वी चम्पारण को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने तथा निलम्बन की अवधि के लिए जीवन निर्वाह भŸाा के अतिरिक्त इन्हें कोई वेतनादि भुगतान नहीं होने के दंड प्रस्ताव पर सहमति दी गई। प्रधान सचिव ने आगे बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत नवादा जिलान्तर्गत अंचल हिसुआ के मौजा-मंझवे के थाना सं०-95, खाता सं०-403, खेसरा सं०-2632, रकबा-50 डिसमिल अनाबाद बिहार सरकार की भूमि बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 50,00,000/-(पचास लाख) रू० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 62,50,000/-(बासठ लाख पचास हजार) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,12,50,000/-(एक करोड़ बारह लाख पचास हजार) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई, नवादा जिलान्तर्गत अंचल नवादा के मौजा-पौरा टोला, मायाबिगहा, थाना सं०-548, खाता सं०-390, खेसरा सं०-1601, रकबा-0.50 एकड़ संख्या- 1092 09ध्12ध्2014 पुरानी परती अनाबाद सर्वसाधारण भूमि बी०आर०जी०एफ० (विशेष योजना) फेज-01 के तहत 18,25,000/-(अठारह लाख पच्चीस हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 22,81,250/-(बाइ्रस लाख इक्कासी हजार दो सौ पचास) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 41,06,250/-(इकतालीस लाख छः हजार दो सौ पचास) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई, उद्योग विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को विŸाीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत प्रस्थापना व्यय हेतु कुल रु0 94,96,034.00 (चैरानवे लाख छियानवे हजार चैतीस) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत भारतीय संविधान के 121वें संशोधन विधेयक, 2014 को राज्य विधान मंडल के समक्ष उपस्थापन की स्वीकृति दी गई। तदनुसार आगामी 19 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक चलने वाले सत्र के समक्ष इसका उपस्थापन किया जायेगा। गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत विŸाीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय प्रोत्साहन नीति के माध्यम से राज्य में चीनी एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास से संबंधित स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अनुदान/प्रतिपूर्Ÿिा हेतु कुल 24,17,74,069.00 (चैबीस करोड़ सतरह लाख चैहŸार हजार उनहŸार) रू० की योजनाओं की स्वीकृति दी गई, ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजटीय उपशीर्ष 0301 अन्तर्गत प्राप्त सहायक अनुदान राशि में से तृतीय त्रैमास में 160.47 करोड़ रूपये तथा अवशेष 87.50 करोड़ रूपये की विमुक्ति माह जनवरी 2015 में अग्रिम के रूप में करने की स्वीकृति दी गई, कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को गैर योजना मद में वेतन, वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्व में 4 महीनों के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त वर्ष के अवशेष 8 महीनों के लिए वेतन मद में 5750.00 लाख रूपये, वेतनादि के अलावा मद में 600 लाख रूपये तथा परिसंपत्ति के निर्माण मद में 200 लाख रूपये कुल 6550.00 लाख रूपये (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा बजट उपबंध की सीमा में विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई, श्री विनोद कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा सम्प्रति निलंबित को निगरानी विभाग, अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल (ट्रैपदल) के द्वारा योजना के अभिकत्र्ता श्री संजय कुमार से दिनांक- 16.08.1996 को 2,000/-(दो हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के प्रमाणित आरोपों के परिपेक्ष्य में सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति दी गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से संशोधित उद्व्यय के आलोक में राशि 4556.72584 लाख रूपये (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चैरासी रू०) के विरूद्ध कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से राशि की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति दी गई, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय ‘‘मेमोरेण्डम आॅफ अण्डरस्टैंडिंग (डवन्) हस्ताक्षरित करने की अनुमति की स्वीकृति दी गई। इस सन्दर्भ में श्री प्रधान ने बताया कि 120 करोड़ रूपये की लागत से यह संस्थान बनाया जायेगा, जिसमें केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 75ः25 का अनुपात रहेगा। त्रिपक्षीय डवन् इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच किया जायेगा। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर येाजनान्तर्गत ग्रामीण प्रतिष्ठान, बिरौली, समस्तीपुर के कर्मियों को वेतनादि, सेवा निवृत्त कर्मियों के बकाये वेतनान्तर की राशि एवं अन्य व्यय हेतु रू० 1,11,00,000/-(एक करोड़ ग्यारह लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत खिजरसराय अंचल के मौजा-महकार, थाना सं०-10 के खाता सं०-68, खेसरा सं०-162/ 1141, रकबा-0.45 एकड़ राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु अनाबाद बिहार सरकार की भूमि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को प्रति डिसमिल रू० 55,087.00 (पचपन हजार सतासी) की दर से रू० 55,087.00 ग् 45त्र रू० 24ए78ए915ण्00 (चैबीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ पन्द्रह) सलामी तथा सलामी का 2 प्रतिशत आवासीय वार्षिक लगान रू०- 24,78,915.00ग 2/100त्ररू० 49,578.30 (उनचास हजार पांच सौ अठहत्तर रू० तीस पैसा) का पच्चीस गुणा अर्थात रू०-49,578.30ग 25त्र रू० 12,39,457.50 (बारह लाख उनचालीस हजार चार सौ सनतावन रू० पचास पैसा) पूंजीकृत मूल्य अर्थात कुल भुगतेय राशि (सलामी तथा पूंजीकृत मूल्य) रू० 24,78,915.00 (चैबीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ पन्द्रह)$रू०-12,39,457.50 (बारह लाख उनचालीस हजार चार सौ सनतावन रू० पचास पैसा)त्र रू० 37,18,372.50 अर्थात 37,18,373.00 (सैंतीस लाख अठारह हजार तीन सौ तिहत्तर) के भुगतान पर अन्तर्विभागीय सशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं चकबंदी निदेशालय के लिए बिहार राजस्व लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शत्र्त) नियमावली-2014 की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं चकबंदी निदेशालय के लिए बिहार राजस्व प्रारूपक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शत्र्त) नियमावली-2014 की स्वीकृति दी गई, किशनगंज जिले के दिघल बैंक अंचल के मौजा- लोहागाढ़ा के थाना सं०-84, खाता सं०-318, खेसरा सं०-1593 एवं 1595 एवं थाना सं०-82, खाता सं० 55, खेसरा सं०-58 की 70.89 एकड़ बिहार सरकार गैरमजरूआ खास भूमि (विवरणी-अनुलग्नक -प्) तथा टेढ़ागाछ अंचल के मौजा-चिचैड़ा के थाना सं०-78, खाता सं०-96, खेसरा सं०-390 एवं 397 की 75.88 एकड़ गैरमजरूआ बिहार सरकार भूमि (विवरणी- अनुलग्नक-प्प्), कुल-146.77 एकड़ भूमि को रक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। उन्होंने आगे बताया कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदित 64 (चैंसठ) प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिये स्वीकृत राशि रूपये 23.3728 करोड़ से भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर 40 पशु चिकित्सालय निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई,
पटना, 09 दिसम्बर 2014:ः- आज हुए मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 24 एजेंडों पर निर्णय लिए गये। प्रधान सचिव मंत्रिमंडल श्री बी0 प्रधान ने संवददाताओं को यह जानकारी दी और आगे विस्तार से बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अच्छादित करने की स्वीकृति दी गई। विदित हो कि इसमें इनकमटैक्स पेयी तथा क्लास-1, 2 एवं 3 के इम्प्लाॅयी को छोड़कर राज्य के सभी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को आच्छादित किया जायेगा।
गृह (आरक्षी) विभाग के अन्तर्गत पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना के कार्यालय के संचालन हेतु विभिन्न कोटि के कुल 29 (उन्तीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई, दिनांक-12.10.2012 को मधुबनी शहर में प्रशान्त कुमार झा नामक लड़के की गुमशुदगी को लेकर हुई हिंसात्मक घटनाओं की पृष्टभूमि, घटनाक्रम एवं घटना की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष परिस्थितियों एवं पुलिस द्वारा गोली चालन के औचित्य की जाँच एवं आवश्यकतानुसार उत्तरदायित्व के निर्धारण की न्यायिक जाँच हेतु गठित मधुबनी पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग द्वारा दिनांक-30.09.2014 को अंतिम जाँच प्रतिवेदन सरकार को समर्पित किये जाने के पश्चात् जाँच प्रतिवेदन पर कृत -कार्रवाई (ए०टी०आर०) संबंधी प्रतिवेदन पर मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन हुआ, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत कार्यालय परिचारी के स्वीकृत पदों के अधिकतम 50 प्रतिशत पदों पर गृह रक्षकों के संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई, गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार कारा नाई एवं सफाई मजदूर संवर्ग (संशोधन) नियमावली-2014 के गठन की स्वीकृति दी गई, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक) के 204 (दो सौ चार) एवं कनीय अभियंता (यांत्रिक) के 30 (तीस) सम्पूर्ण योग 204$30 त्र 234 (दो सौ चैंतीस) स्थायी रिक्त पदों के विरूद्ध समय-समय पर पारिश्रमिक के निमित्त सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित दरों पर कनीय अभियंताओं को मात्र एक वर्ष के लिए संविदा पर नियोजन की स्वीकृति दी गई, श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन राज्य के सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/ संलग्न कार्यालयों में अनुदेशक संवर्ग के पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया, प्रोन्नति एवं अन्य शत्र्तों के निर्धारण हेतु श्रम संसाधन विभाग के निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीनस्थ बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण अनुदेशक संवर्ग नियमावली-2013 अधिसूचना संख्या- 2263 दिनांक-19.07.2013 में संशोधन की स्वीकृति दी गई, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत डा० श्रीप्रकाश तिवारी, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र केसरिया पूर्वी चम्पारण को सरकारी सेवा से बर्खास्त करने तथा निलम्बन की अवधि के लिए जीवन निर्वाह भŸाा के अतिरिक्त इन्हें कोई वेतनादि भुगतान नहीं होने के दंड प्रस्ताव पर सहमति दी गई। प्रधान सचिव ने आगे बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत नवादा जिलान्तर्गत अंचल हिसुआ के मौजा-मंझवे के थाना सं०-95, खाता सं०-403, खेसरा सं०-2632, रकबा-50 डिसमिल अनाबाद बिहार सरकार की भूमि बी०आर०जी०एफ० योजनान्तर्गत विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु 50,00,000/-(पचास लाख) रू० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 62,50,000/-(बासठ लाख पचास हजार) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 1,12,50,000/-(एक करोड़ बारह लाख पचास हजार) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई, नवादा जिलान्तर्गत अंचल नवादा के मौजा-पौरा टोला, मायाबिगहा, थाना सं०-548, खाता सं०-390, खेसरा सं०-1601, रकबा-0.50 एकड़ संख्या- 1092 09ध्12ध्2014 पुरानी परती अनाबाद सर्वसाधारण भूमि बी०आर०जी०एफ० (विशेष योजना) फेज-01 के तहत 18,25,000/-(अठारह लाख पच्चीस हजार) रू० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 22,81,250/-(बाइ्रस लाख इक्कासी हजार दो सौ पचास) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 41,06,250/-(इकतालीस लाख छः हजार दो सौ पचास) रू० के भुगतान पर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्युशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई, उद्योग विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को विŸाीय वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत प्रस्थापना व्यय हेतु कुल रु0 94,96,034.00 (चैरानवे लाख छियानवे हजार चैतीस) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई, सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत भारतीय संविधान के 121वें संशोधन विधेयक, 2014 को राज्य विधान मंडल के समक्ष उपस्थापन की स्वीकृति दी गई। तदनुसार आगामी 19 दिसम्बर से 26 दिसम्बर तक चलने वाले सत्र के समक्ष इसका उपस्थापन किया जायेगा। गन्ना उद्योग विभाग के अन्तर्गत विŸाीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजना अंतर्गत विभागीय प्रोत्साहन नीति के माध्यम से राज्य में चीनी एवं गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना एवं विकास से संबंधित स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अनुदान/प्रतिपूर्Ÿिा हेतु कुल 24,17,74,069.00 (चैबीस करोड़ सतरह लाख चैहŸार हजार उनहŸार) रू० की योजनाओं की स्वीकृति दी गई, ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, बिहार के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में बजटीय उपशीर्ष 0301 अन्तर्गत प्राप्त सहायक अनुदान राशि में से तृतीय त्रैमास में 160.47 करोड़ रूपये तथा अवशेष 87.50 करोड़ रूपये की विमुक्ति माह जनवरी 2015 में अग्रिम के रूप में करने की स्वीकृति दी गई, कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को गैर योजना मद में वेतन, वेतनादि के अलावा अन्य मद तथा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्व में 4 महीनों के लिए स्वीकृत राशि के अतिरिक्त वर्ष के अवशेष 8 महीनों के लिए वेतन मद में 5750.00 लाख रूपये, वेतनादि के अलावा मद में 600 लाख रूपये तथा परिसंपत्ति के निर्माण मद में 200 लाख रूपये कुल 6550.00 लाख रूपये (पैंसठ करोड़ पचास लाख रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा बजट उपबंध की सीमा में विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान की विमुक्ति की स्वीकृति दी गई, श्री विनोद कुमार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बिहटा सम्प्रति निलंबित को निगरानी विभाग, अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल (ट्रैपदल) के द्वारा योजना के अभिकत्र्ता श्री संजय कुमार से दिनांक- 16.08.1996 को 2,000/-(दो हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने के प्रमाणित आरोपों के परिपेक्ष्य में सरकारी सेवा से बर्खास्तगी की स्वीकृति दी गई, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार से संशोधित उद्व्यय के आलोक में राशि 4556.72584 लाख रूपये (पैंतालीस करोड़ छप्पन लाख बहत्तर हजार पाँच सौ चैरासी रू०) के विरूद्ध कार्यक्रम के लिए भारत सरकार से राशि की विमुक्ति की प्रत्याशा में बजट प्रावधान के अधीन व्यय करने की स्वीकृति दी गई, स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना हेतु त्रिपक्षीय ‘‘मेमोरेण्डम आॅफ अण्डरस्टैंडिंग (डवन्) हस्ताक्षरित करने की अनुमति की स्वीकृति दी गई। इस सन्दर्भ में श्री प्रधान ने बताया कि 120 करोड़ रूपये की लागत से यह संस्थान बनाया जायेगा, जिसमें केन्द्र तथा राज्य की हिस्सेदारी क्रमशः 75ः25 का अनुपात रहेगा। त्रिपक्षीय डवन् इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच किया जायेगा। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर येाजनान्तर्गत ग्रामीण प्रतिष्ठान, बिरौली, समस्तीपुर के कर्मियों को वेतनादि, सेवा निवृत्त कर्मियों के बकाये वेतनान्तर की राशि एवं अन्य व्यय हेतु रू० 1,11,00,000/-(एक करोड़ ग्यारह लाख रू०) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत गया जिलान्तर्गत खिजरसराय अंचल के मौजा-महकार, थाना सं०-10 के खाता सं०-68, खेसरा सं०-162/ 1141, रकबा-0.45 एकड़ राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत 33/11 के०भी० विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु अनाबाद बिहार सरकार की भूमि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को प्रति डिसमिल रू० 55,087.00 (पचपन हजार सतासी) की दर से रू० 55,087.00 ग् 45त्र रू० 24ए78ए915ण्00 (चैबीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ पन्द्रह) सलामी तथा सलामी का 2 प्रतिशत आवासीय वार्षिक लगान रू०- 24,78,915.00ग 2/100त्ररू० 49,578.30 (उनचास हजार पांच सौ अठहत्तर रू० तीस पैसा) का पच्चीस गुणा अर्थात रू०-49,578.30ग 25त्र रू० 12,39,457.50 (बारह लाख उनचालीस हजार चार सौ सनतावन रू० पचास पैसा) पूंजीकृत मूल्य अर्थात कुल भुगतेय राशि (सलामी तथा पूंजीकृत मूल्य) रू० 24,78,915.00 (चैबीस लाख अठहत्तर हजार नौ सौ पन्द्रह)$रू०-12,39,457.50 (बारह लाख उनचालीस हजार चार सौ सनतावन रू० पचास पैसा)त्र रू० 37,18,372.50 अर्थात 37,18,373.00 (सैंतीस लाख अठारह हजार तीन सौ तिहत्तर) के भुगतान पर अन्तर्विभागीय सशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं चकबंदी निदेशालय के लिए बिहार राजस्व लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शत्र्त) नियमावली-2014 की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय एवं चकबंदी निदेशालय के लिए बिहार राजस्व प्रारूपक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शत्र्त) नियमावली-2014 की स्वीकृति दी गई, किशनगंज जिले के दिघल बैंक अंचल के मौजा- लोहागाढ़ा के थाना सं०-84, खाता सं०-318, खेसरा सं०-1593 एवं 1595 एवं थाना सं०-82, खाता सं० 55, खेसरा सं०-58 की 70.89 एकड़ बिहार सरकार गैरमजरूआ खास भूमि (विवरणी-अनुलग्नक -प्) तथा टेढ़ागाछ अंचल के मौजा-चिचैड़ा के थाना सं०-78, खाता सं०-96, खेसरा सं०-390 एवं 397 की 75.88 एकड़ गैरमजरूआ बिहार सरकार भूमि (विवरणी- अनुलग्नक-प्प्), कुल-146.77 एकड़ भूमि को रक्षित वन क्षेत्र घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई। उन्होंने आगे बताया कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदित 64 (चैंसठ) प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिये स्वीकृत राशि रूपये 23.3728 करोड़ से भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर 40 पशु चिकित्सालय निर्माण कराने की स्वीकृति दी गई,
No comments:
Post a Comment