मंत्रिपरिषद् के निर्णय
पटना, 30 दिसम्बर 2014:ः- आज मंत्रिपरिषद् की बैठक में कुल 10 एजेंडों पर निर्णय लिए गये। यह जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने संवाददाताओं को देते हुए बताया कि गृह (आरक्षी) विभाग के अन्तर्गत पटना जिला के पीरबहोर थानान्तर्गत गाँधीघाट में ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 17 (सतरह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्तर्गत राज्य वन्य प्राणी परिषद की दिनांक-25.02.2012 को आहूत बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में राष्ट्रीय डाॅल्फिन शोध केन्द्र की स्थापना एवं इसके संचालन हेतु समिति के गठन एवं उपनियम बनाने के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2014-15 में धान की अधिप्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को रु0 300/-रूपये प्रति क्वींटल की दर से बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से तत्काल रु0 400,00,00,000/-(चार सौ करोड़) रूपये मात्र एवं खरीफ विपणन मौसम 2013-14 अन्तर्गत बिहार राज्य खाद्य निगम, पटना द्वारा किसानों को रु0 250/-रूपये प्रति क्वींटल की दर से भुगतान की गई शेष बोनस की राशि रु0 100,00,00,000/-(एक सौ करोड़) रूपये मात्र कुल रु0 500,00,00,000/-(पाँच सौ करोड़) रूपये मात्र आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने आगे बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत बांका जिलान्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय, बांका के भवन निर्माण हेतु अंचल-बांका के मौजा-ककवारा, टोला-बहेरा, थाना नं०-07/07, खाता सं०-226, खेसरा सं०-793, रकवा-4.00 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि एक रूपया टोकन पर 30 वर्षीय लीज नवीकरण विकल्प के साथ केन्द्रीय विद्यालय संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई। सूचना प्रावैधिकी विभाग अन्तर्गत बिहार कौशल विकास मिशन के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (बिहार राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय) में कार्यरत पुस्तकालय कर्मियों के वेतनादि एवं आकस्मिकतादि व्यय के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मद से सहायक अनुदान की राशि रु0 20,00,000.00 (बीस लाख) रूपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति की स्वीकृति दी गई तथा माननीय उच्च न्यायालय के एल०पी०ए० संख्या- 412/2003 में दिये गये आदेश के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति नियमावली 1991 के अनुसार नियुक्त अप्रशिक्षित उच्च योग्यताधारी शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई।
श्री प्रधान ने आगे बताया कि गृह विभाग (सैनिक कल्याण निदेशालय) के अन्तर्गत केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत बिहार राज्य के कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों मेें पदस्थापित हो तथा वैसे कर्मी जो अन्य राज्योें के निवासी हों और बिहार राज्य में पदस्थापित हो और मुठभेड़/नक्सली हमले में वीरगति प्राप्त करते हैं, उनके निकटतम आश्रित को 5,00,000/-रू०(पांच लाख रूपये) मात्र अनुग्रह अनुदान की स्वीकृति दी गई। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अन्तर्गत सी०डब्लू०जे०सी० सं०-3611/2005 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-04.05.2011 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में श्री सुरेश पाण्डेय, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता (असैनिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को भूतलक्षी प्रभाव से मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव के पद पर प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश-2011 के पारा-03 के द्वारा सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2001 की कंडिका-2.4, 2.1(प्ट), 2.2, 2.3 एवं 2.7 के संशोधन आदेश को निरस्त कर सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) संशोधन आदेश-2001 की कंडिका-2.4, 2.1(प्ट), 2.2, 2.3 एवं 2.7 को पुनः अन्तःस्थापित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा दी गई।
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