पटना, 25 फरवरी 2015:- मंत्रिपरिषद् की बैठक में आज कुल 08 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। बैठक के उपरांत उपस्थित मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने बताया कि विधि विभाग के अन्तर्गत महाधिवक्ता, बिहार के पद पर श्री राम बालक महतो वरीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। संसदीय कार्य विभाग के अन्तर्गत विधान मंडल के संयुक्त अधिवेशन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत करने तथा मंत्रिपरिषद को बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के संशोधित औपबंधिक कार्यक्रम से अवगत कराने की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने बताया कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायतशासी संस्थान बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना, बिहार ललित कला अकादमी, पटना, भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना एवं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंसन सेंटर, राजगीर को कार्यालय सुव्यवस्थित करने सहित अन्य आकस्मिक व्यय एवं कार्यक्रम के आयोजन के निमित्त वत्र्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्रमशः रु0 37,80,000/-, रु0 38,46,000/-, रु0 27,00,000/- एवं रु0 5,00,000/- अर्थात कुल रु0 1,08,26,000/- (एक करोड़ आठ लाख छब्बीस हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अवमाननावाद सं॰- 2900/2006, शिवपूजन दूबे एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सेवानिवृति/सेवाकाल में मृत्यु के कारण नियमितिकरण से वंचित कार्यभारित कर्मियों को सेवांत लाभ के संदर्भ में सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि से नियमितिकरण की स्वीकृति दी गई। प्रधान सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत वाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में बी॰एस॰सी॰ नर्सिंग काॅलेज निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि॰, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि रू॰ 27,62,26,667/- (रूपये सताईस करोड़ बासठ लाख छब्बीस हजार छः सौ सरसठ) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू॰ 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य, जो 350 करोड़ रूपये है, को 30 मार्च, 2015 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रूपये करने की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि॰ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि॰ द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में 22-24 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कम-से-कम 15-20 घंटा बिद्युत आपूर्ति करने के लक्ष्य की पूत्र्ति हेतु अतिरिक्त विद्युत क्रय के विरूद्ध एन.टी.पी.सी. एवं अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि॰ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि॰ को अनुमानित अतिरिक्त राजस्व घाटा की राशि कुल 2134.24 करोड़ रूपये, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मद में बकाया के विरूद्ध समायोजित करते हुए बिजली कंपनियों को देने की बजाय उनकी ओर से वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करने हेतु 200.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 2334.24 करोड़ रूपये में से इस वित्तीय वर्ष के शेष दो महीने फरवरी एवं मार्च में राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग द्वारा किस्तों में विमुक्ति का समय निर्धारण के अनुसार बिहार आकस्मिकता निधि/तृतीय अनुपूरक से 1700.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।
उन्होंने बताया कि कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अन्तर्गत कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायतशासी संस्थान बिहार संगीत नाटक अकादमी, पटना, बिहार ललित कला अकादमी, पटना, भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना एवं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंसन सेंटर, राजगीर को कार्यालय सुव्यवस्थित करने सहित अन्य आकस्मिक व्यय एवं कार्यक्रम के आयोजन के निमित्त वत्र्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में क्रमशः रु0 37,80,000/-, रु0 38,46,000/-, रु0 27,00,000/- एवं रु0 5,00,000/- अर्थात कुल रु0 1,08,26,000/- (एक करोड़ आठ लाख छब्बीस हजार रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत जल संसाधन विभाग के अंतर्गत अवमाननावाद सं॰- 2900/2006, शिवपूजन दूबे एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में सेवानिवृति/सेवाकाल में मृत्यु के कारण नियमितिकरण से वंचित कार्यभारित कर्मियों को सेवांत लाभ के संदर्भ में सेवानिवृति/मृत्यु की तिथि से नियमितिकरण की स्वीकृति दी गई। प्रधान सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत वाह्य सम्पोषित योजनान्तर्गत नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना में बी॰एस॰सी॰ नर्सिंग काॅलेज निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लि॰, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कुल प्राक्कलित राशि रू॰ 27,62,26,667/- (रूपये सताईस करोड़ बासठ लाख छब्बीस हजार छः सौ सरसठ) मात्र की लागत पर वित्तीय वर्ष 2014-15 में योजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014-15 में रू॰ 10,00,00,000/- (रूपये दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के अन्तर्गत बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य, जो 350 करोड़ रूपये है, को 30 मार्च, 2015 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रूपये करने की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि॰ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि॰ द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के शहरी क्षेत्रों में 22-24 घंटा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कम-से-कम 15-20 घंटा बिद्युत आपूर्ति करने के लक्ष्य की पूत्र्ति हेतु अतिरिक्त विद्युत क्रय के विरूद्ध एन.टी.पी.सी. एवं अन्य ऊर्जा प्रतिष्ठानों के बकाये विद्युत विपत्रों के भुगतान हेतु नाॅर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि॰ एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि॰ को अनुमानित अतिरिक्त राजस्व घाटा की राशि कुल 2134.24 करोड़ रूपये, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी मद में बकाया के विरूद्ध समायोजित करते हुए बिजली कंपनियों को देने की बजाय उनकी ओर से वाणिज्य कर विभाग को भुगतान करने हेतु 200.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 2334.24 करोड़ रूपये में से इस वित्तीय वर्ष के शेष दो महीने फरवरी एवं मार्च में राज्य की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग द्वारा किस्तों में विमुक्ति का समय निर्धारण के अनुसार बिहार आकस्मिकता निधि/तृतीय अनुपूरक से 1700.00 करोड़ रूपये उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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