Thursday, 19 February 2015

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना, 19 फरवरी 2015:- मंत्रिपरिषद् की बैठक में आज कुल 23 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। बैठक के उपरांत उपस्थित मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुएं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचदश बिहार विधान सभा के षोडश सत्र में दिनांक-20 फरवरी, 2015 को मंत्रिपरिषद् द्वारा विश्वास प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत ग्राम कचहरी न्याय मित्र के मानदेय में बढ़ोत्तरी हेतु बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशत्र्त एवं कत्र्तव्य) नियमावली, 2007 में संशोधन तथा ग्राम कचहरी सचिव के मानदेय में बढ़ोत्तरी की स्वीकृति प्रदान की। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई को श्रीकृष्ण सिंह राजकीय पोलिटेकनिक, जमुई के रूप में नामांकरण किये जाने की स्वीकृति दी गई।
प्रधान सचिव ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा, पटना को स्थापना व्यय हेतु गैर-योजना से वित्तीय वर्ष 2014-15 में द्वितीय किस्त के रूप में रू॰ 25,00,00,000/- (रूपये पच्चीस करोड़) मात्र के अनुदान तथा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बिहार हेतु संसूचित कुल 41.2973 करोड़ रूपये (इकतालिस करोड़ उनतीस लाख तेहत्तर हजार) के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में 5.00 करोड़ रूपये आवंटनोपरान्त द्वितीय अनुपूरक आगणन के तहत शेष उपबंधित राशि 36.2973 करोड़ रूपये (छत्तीस करोड़ उनतीस लाख तेहत्तर हजार) में से 18,91,17,000/- रूपये मात्र विमुक्ति/आवंटन की स्वीकृति दी गई है।
उन्होंने बताया कि बिहार राज्य के अन्तर्गत विभिन्न पर्वतों यथा मंदार पर्वत बांका, रोहतासगढ़ किला रोहतास, वाणावार पर्वत जहानाबाद, डोंगेश्वरी पर्वत बोधगया, ब्रहमयोगी पर्वत गया, प्रेतशिला पर्वत गया एवं मुण्डेश्वरी पर्वत कैमूर पर आकाशीय रज्जू पथ की स्थापना एवं संचालन संबंधी योजना का कार्यान्वयन राईट्स लि॰, गुड़गाॅव के माध्यम से ज्नतद ज्ञमल के आधार पर मनोनयन कर कार्य कराने की स्वीकृति तथा पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पर्यटन विभाग बिहार, पटना के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा भू-अर्जन एवं व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें के अन्तर्गत योजनाओं की स्वीकृति हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि 12.50 करोड़ रूपये (बारह करोड़ पचास लाख रूपये मात्र) बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।
प्रधान सचिव ने बताया कि मंत्रिपरिषद् ने गृह विभाग के अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर शहर में एक ट्रैफिक थाना सृजन करने तथा योजना एवं विकास विभाग के अन्तर्गत सांख्यिकी स्वयंसेवकों की समस्या के अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने एवं बिहार में युवा नीति (ल्वनजी च्वसपबल) बनाने के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति दी। ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत विकास मित्र एवं टोला सेवकों का 25 वर्ष तक सेवा लेने की स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग के अन्तर्गत मधुबनी में सौराठ मेला को राजकीय मेला के रूप में घोषित करने की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत 25 लाख तक के संविदा (ब्वदजतंबज) के कार्यों में पिछड़ा, अति पिछड़ा एवं महिला निविदादाताओं को आरक्षण का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के तर्ज पर ई०बी०सी० एवं ओ०बी०सी को केन्द्रीय सेवा में आरक्षण का लाभ देने हेतु राज्य सरकार की ओर से केन्द्र सरकार को अनुरोध पत्र भेजने की स्वीकृति दी। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत सभी सरकारी महाविद्यालय, जहाँ उर्दू की पढ़ाई होती है, आवश्यकतानुसार उर्दू शिक्षक बहाल करने की स्वीकृति दी। गृह विभाग के अन्तर्गत सीतामढ़ी जिला के सुरसण्ड थाना अन्तर्गत कुम्मा में एक ओ०पी० स्थापित करने की स्वीकृति दी। पिछड़ा, अति पिछड़ा कल्याण विभाग के अन्तर्गत अति पिछड़ा विŸा एवं विकास निगम की स्थापना के संबंध में सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। अनु० जाति जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत सफाई मजदूरों के कल्याण के लिए सफाई कर्मचारी आयोग केे गठन की स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत प्रखण्ड पुर्नगठन संबंधी मंत्रिमंडल उप समिति की अनुशंसा के आधार पर नये प्रखण्डों के सृजन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई। गृह विभाग के अन्तर्गत दिनांक-18.02.2015 के मद संख्या-12 को संशोधित करते हुए वैशाली जिला के ग्राम-नगमा, प्रखण्ड-पटेढ़ी बेलसर में गुलजार फार्म के नजदीक एक ओ०पी० स्थापित करने की स्वीकृति दी। ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत दिनांक- 18.02.2015 के मंत्रिपरिषद् के निर्णय के मद संख्या 24 का संशोधित कर लेखा सहायक-सह-डाटा इंट्री आॅपरेटर के साथ-साथ कनीय अभियंता एवं पंचायत तकनीकी सहायक के नियुक्ति होने पर भी अधिमानता देने की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत दिनांक-18.02.2015 के मंत्रिपरिषद् के निर्णय के मद संख्या 18 एवं 28 को संशोधित करते हुए सहजानन्द सरस्वती तथा कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान एवं शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संस्थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया।


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