Wednesday, 18 February 2015

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना, 18 फरवरी 2015:- 
सामान्य प्रशासन विभाग
1. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ड।ब्च्) के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन पे-बैंड ृ15,600- 39,100/-, ग्रेड पेृ 7,600/- का लाभ देने के संबंध में।
ग्रामीण विकास विभाग
1. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से समाजिक अंकेक्षण कराने हेतु बिहार में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण निदेशालय की स्थापना,
  2. निदेशालय के अधीन राज्य एवं जिला स्तर पर निदेशालय के कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक पदों का सृजन एवं संविदा पर नियोजन की स्वीकृति।
कृषि विभाग
3. विŸाीय वर्ष 2014-15 में सब मिशन आॅन एग्रीक्लचरल मेकेनाईजेशन कार्यक्रम के तहत केन्द्रांश 981.039 लाख रूपये एवं राज्यांश 327.013 लाख रूपये कुल-1308.052 लाख रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति।
कृषि विभाग
4. कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत यांत्रिकरण मेला के बाहर किसानों द्वारा निबंधित आपूर्तिकत्र्ताओं के माध्यम से कृषि यंत्रों के क्रय किये जाने पर अनुदान वितरण की स्वीकृति।
उद्योग विभाग
5. उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना को सोसाइटी एक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधित करने की स्वीकृति के संबंध में।
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
6. बिहार पशुपालन सेवा के वरीय प्रवर कोटि वेतनमान रू० 3700-5000 के आठ पदाधिकारियों को दिनांक-31.12.1995 तक देय अधिकाल वेतनमान रू० 4100-5300 में वित्तीय लाभ देने के संबंध में।
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
7. केन्द्रीय सहायता से सुपौल जिलान्तर्गत राघोपुर में राजकीय पोलिटेकनिक, राघोपुर में प्रस्तावित भवनादि के निर्माण कार्यों का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 2643.00 लाख (छब्बीस करोड़ तेतालीस लाख रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रू० 4836.65 लाख (अड़तालीस करोड़ छत्तीस लाख पैंसठ हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
8. बदीउज्जमाँ खान इन्स्टीच्यूट आॅफ पोलिटेकनिक, पुपरी, सीतामढ़ी मेें प्रस्तावित भवनादि के निर्माण कार्याें का पूर्व स्वीकृत योजना लागत रू० 2494.00 लाख (चैबीस करोड़ चैरानवे लाख रूपये) मात्र का प्रथम पुनरीक्षण के फलस्वरूप पुनरीक्षित योजना लागत रू० 5056.59 लाख (पचास करोड़ छप्पन लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति।
ग्रामीण विकास विभाग
9. ग्लोबल इनवायरनमेंट फैसिलिटिज के अनुदान के तहत जलवायु परिवत्र्तन के परिप्रेक्ष्य में इसकी ग्रहणशीलन क्षमता वृद्धि एवं तद्नुसार कृषि आधारित स्थायी आजीविका परियोजना को राज्य के दो जिलोें गया तथा मधुबनी में लागू करने एवं तद्नुसार एन० आर०एल०एम० योजना के अधीन केन्द्रांश हेतु रू० 2453.20 लाख रूपये (04 मिलियन अमेरिकन डाॅलर के समतुल्य) तथा राज्यांश हेतु रू० 665.43 लाख रूपये (10.85.000 डालर के समतुल्य) के बजट प्रावधान की स्वीकृति।

अन्यान्य:-

गृह विभाग
10.(क) एक वित्तीय वर्ष में पुलिस निरीक्षक तक के पुलिस कर्मियों को 12 महीने के वेतन के स्थान पर 13 महीने के वेतन भुगतान का निर्णय लिया गया।
(ख) गृह रक्षकों का मानदेय 300 रूपये से बढ़ाकर 400 रूपये प्रतिदिन, यात्रा भत्ता 20 से बढ़ाकर 50 रूपये करने एवं 20 साल की लगातार सेवा पूर्ण करने वाले गृह रक्षकों के सेवा के उपरान्त 1 लाख 50 हजार रूपये मानदेय तथा कार्यरत रहने की अवधि 58 वर्ष से 60 वर्ष करने का निर्णय लिया गया, लेकिन 50 वर्ष की आयु पर उनकी शारीरिक दक्षता (च्ीलेपबंस थ्पजदमेे) जाँच की व्यवस्था स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
(ग) वैशाली जिले के नगमा पटेरी गाँव में गुलजार फार्म के नजदीक एक ओ॰पी॰ स्थापित करने का निर्णय लिया गया।
शिक्षा विभाग
11.(क) विभिन्न पंचायतों में निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर काॅलेजों के उच्च विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु अधिनियम में यथोचित संशोधन एवं आरक्षण के प्रावधान सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया।
(ख) मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत रसोइया को 1000 रूपये प्रति माह अतिरिक्त मानदेय देने हेतु भारत सरकार से अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।
(ग) पंचायत एवं नगर निकाय शिक्षकों के चरणवद्ध तरीके से वेतनमान निर्धारण के विषय पर अग्रेतर विचार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति गठन करने का निर्णय लिया गया।
(घ) विद्यालयों में ललित कला एवं संगीत शिक्षकों के पद सृजन का निर्णय लिया गया।
कृषि विभाग
12.(क) किसान सलाहकारों का मानदेय प्रति माह 7 हजार रूपये करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया।
(ख) स्वामी सहजानंद सरस्वती शोध संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिय गया।
योजना एवं विकास विभाग
13(क) मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत विधान मंडल के सदस्यों की अनुशंसा पर कार्य कराने हेतु प्रति वर्ष 2 करोड़ के स्थान पर अगले वित्तीय वर्ष से 3 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया।
पंचायती राज विभाग
14.(क) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत राज्य के सभी राजस्व ग्रामों (लगभग 46 हजार) में एक-एक स्वच्छता कर्मी की व्यवस्था की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिन्हें 5 हजार रूपये प्रति माह मानदेय देय होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग
15(क) सरकारी सेवा में 35 प्रतिशत पदों का आरक्षण महिला उम्मीदवारों के लिए करने का निर्णय लिया गया (राजपत्रित पदों को छोड़कर)।
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
16(क) सुन्नी वक्फ बोर्ड का सहायक अनुदान 1.5 करोड़ रूपये प्रति वर्ष, शिया वक्फ बोर्ड का सहायक अनुदान 80 लाख एवं हज कमिटि का सहायक अनुदान 75 लाख प्रति वर्ष करने का निर्णय लिया गया।
सूचना प्रावैद्यिकी
17.(क) मदरसों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कम्प्यूटरीकरण का निर्णय लिया गया।
ग्रामीण विकास विभाग
18.(क) ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संविदा आधारित वर्ष 2007 में नियुक्त किये गये कर्मियों को पंचायती राज विभाग के अंतर्गत सृजित होने वाले लेखा सहायक के पदों पर नियुक्ति में अनुभव के आधार पर अधिमानता देने का निर्णय लिया गया।
विधि विभाग
19.(क) श्री रामबालक महतो, महाधिवक्ता, बिहार को पदमुक्त करने तथा उनके स्थान पर श्री बिनोद कुमार कंठ, वरीय अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय, पटना को नये महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
20.(क) कर्पूरी ठाकुर शोध संस्थान की स्थापना के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिय गया।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)
21.(क) उर्दू निदेशालय अन्तर्गत क्षेत्रिय कायालयों में रिक्त पदों को भरने तथा आवश्यक पदों का सृजन करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
22.(ख) श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक राजकीय अतिथिशाला जो दिनांक-28.02.2015 को सेवानिवृत्त होने वाले है की सेवा संविदा के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए नियोजित करने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

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