पटना, 10 मार्च 2015:- मंत्रिपरिषद् की बैठक में आज कुल 09 एजेंडों पर निर्णय लिये गये। बैठक के उपरांत उपस्थित मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने जानकारी देते हुए बताया कि पर्यावरण एवं वन विभाग के अन्तर्गत सीधी भर्ती से भारतीय वन सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों जो गैर हिन्दी भाषी राज्य के हैं, का वरीय वेतनमान में प्रोन्नति देने हेतु विभागीय संकल्प संख्या- 5521, दिनांक- 06.09.1989 निरूपित मार्गदर्शक सिद्धांतों में प्रावधान किये जाने की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग के अन्तर्गत न्यायमंडल शेखपुरा के लिए अराजपत्रित वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के आवश्यक कुल-145 पदोें के सृजन की स्वीकृति, छपरा जक्शन स्टेशन पर रेलवे मजिस्टेªट के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के कुल 6 पदों के सृजन की स्वीकृति तथा राज्य के विभिन्न जिलों में 18 अनुमंडलीय न्यायालय यथा बखरी, मंझौल, बेनीपट्टी, कहलगाॅव, डुमराॅव, अरेराज, पकड़ी-दयाल, टेकारी, गोगरी, बनमनखी, वायसी, धमदाहा, शाहपुर-पटोरी, नरकटियागंज, पालीगंज, बिरौल, चकिया एवं बारसोई के लिए वर्ग-3 एवं वर्ग-4 कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल 684 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
श्री बी0 प्रधान ने आगे बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शत्र्त) (संशोधन) नियमावली, 2015 अधिसूचित करने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजनान्तर्गत बेगुसराय जिलान्तर्गत स्मृति शेष परमेश्वरी देवी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केशावे (बरौनी) एवं स्मृति शेष डेजी सिंह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलहपुर (मटिहानी) हेतु 26 पद के सृजन एवं छः पद पर वाह्य स्रोत से स्वीकृति दी गई। विधि विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के लिए 1,00,00,000/- (एक करोड़) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में अनुदान स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन रू॰ 101.47 (एक सौ एक रूपये सैंतालीस पैसा) प्रति क्वींटल का दर निर्धारण की स्वीकृति तथा श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण और बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा की विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या एवं संरचना का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।
श्री बी0 प्रधान ने आगे बताया कि स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शत्र्त) (संशोधन) नियमावली, 2015 अधिसूचित करने की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर-योजनान्तर्गत बेगुसराय जिलान्तर्गत स्मृति शेष परमेश्वरी देवी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केशावे (बरौनी) एवं स्मृति शेष डेजी सिंह अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बलहपुर (मटिहानी) हेतु 26 पद के सृजन एवं छः पद पर वाह्य स्रोत से स्वीकृति दी गई। विधि विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के लिए 1,00,00,000/- (एक करोड़) रूपये बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में अनुदान स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना एवं पूर्विकताप्राप्त श्रेणी में भारतीय खाद्य निगम से राज्य खाद्य निगम तक खाद्यान्न के परिवहन, हथालन एवं मार्जिन मनी इत्यादि तथा जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन रू॰ 101.47 (एक सौ एक रूपये सैंतालीस पैसा) प्रति क्वींटल का दर निर्धारण की स्वीकृति तथा श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्रम संसाधन विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण और बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा की विभिन्न कोटियों में पदों की संख्या एवं संरचना का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।
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