Monday, 16 March 2015

त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है:- मुख्यमंत्री

पटना, 15 मार्च 2015:- मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज मधुबनी के टाउन क्लब मैदान में त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रतिनिधि समागम समारोह को संबोधित करते हुये कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो चुका है। संविधान के 72वें एवं 73वें संशोधन के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर निकाय दिन-प्रतिदिन मजबूत होता जायेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से केन्द्र में केन्द्र सरकार, राज्य में राज्य सरकार है, उसी तरह से आने वाले दिनों में पंचायत में पंचायत सरकार होगी और पंचायत सरकार एवं नगर पंचायत की सरकार कहलायेगी। केन्द्र एवं राज्यों के बीच अधिकारों का बॅटवारा कर दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर निकाय को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद इन्हें बहुत सारे अधिकार सुपुर्द किये गये हैं। अधिकारों के क्रियान्वयन में समय लगेगा क्योंकि जिसके पास अधिकार होता है, वह चाहता है कि अधिकार रह जाय। अधिकार दिये जाने पर उन्हें क्रियान्वित करने के लिये उनके पास क्या तंत्र है। पंचायती राज प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। वह अपना काम अपने ढ़ंग से निष्पादित करे, इसके लिये तंत्र का विकास होना आवश्यक है। पंचायत स्तर पर तंत्र विकसित होने से त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर निकाय अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से कर सकेेंगे, इसके लिये पंचायत स्तर पर बहुत सारे पद सृजित करने होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत सरकार भवन में पंचायत एवं ग्राम कचहरी के कार्य सम्पन्न होगा। उनका एक कार्यालय होगा और कार्यालय से ही उनके कार्यों का निष्पादन होगा। 13वें वित आयोग से पंचायत सरकार भवन के लिये हमने धनराशि प्राप्त की थी। विश्व बैंक से भी प्रशिक्षण के लिये राशि दी गयी थी। राज्य सरकार भी पंचायत सरकार भवन के लिये राशि दे रही है। हमारी सरकार पंचायतों को सशक्त करने के लिये प्रतिबद्ध है। यह एक महत्वपूर्ण मसला है कि इसे कैसे सशक्त किया जाय। हमने घोषणा की थी कि पंचायती राज विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिये सरकार कार्य करेगी। प्रशासनिक मंजूरी देने की शक्ति को बढ़ाने के लिये भी सरकार तत्पर है। पंचायत प्रतिनिधियों को आकस्मिक दुर्घटना में उन्हें अनुग्रह राशि भुगतान की भी व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। पंचायतों के लिये नियमावली बनी है। पंचायत को टैक्स लगाने का भी अधिकार मिलनी चाहिये, इसके लिये पंचायती राज व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत चुनी हुयी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, इसके प्रतिनिधियों को कोई आदेश नहीं सकता है। जिस तरह से राज्य सरकार का सचिवालय है, केन्द्र सरकार का मंत्रालय है, उसी तरह से पंचायती राज संस्थान का पंचायत सरकार भवन होना चाहिये। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान की बात हो, उनके भते का प्रश्न हो, दुर्घटना की स्थिति में सहायता देने का प्रश्न हो, हम चाहते हैं कि इसका अधिकार पंचायती राज को प्राप्त हो। उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रतिनिधि समागम आयोजित करने के लिये विधान पार्षद श्री बिनोद कुमार सिंह को धन्यवाद दिया और कहा कि आप ताकतवर बनें, पंचायतों को ताकतवर बनाकर जनता को ताकतवर बनायें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज एवं नगर निकाय प्रतिनिधि समागम में भाग लेने वाले सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूॅ एवं शुभकामना देता हूॅ। उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था सशक्त होगी तो प्रजातंत्र मजबूत होगा।
इस अवसर पर जल संसाधन तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क मंत्री श्री विजय कुमार चैधरी, पंचायती राज मंत्री श्री बिनोद प्रसाद यादव, खान एवं भूतत्व मंत्री श्री राम लखन राम रमन, सदस्य राज्य योजना पर्षद श्री संजय झा ने भी अपने-अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किये। विधान पार्षद श्री बिनोद कुमार सिंह ने अध्यक्षीय भाषण एवं स्वागत भाषण किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्री जावेद इकबाल अंसारी, विधायक श्री सतीश कुमार साह, विधायक श्री मदन सहनी, विभिन्न प्रखण्डों के प्रमुख पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय प्रतिनिधि, अध्यक्ष जिला परिषद सहित हजारों हजार की संख्या में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधिगण एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।


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