पटना, 27 जनवरी 2015:- मंत्रिपरिषद् की बैठक में आज कुल 13 एजेंडों पर निर्णय लिए गये। उक्त जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव श्री बी0 प्रधान ने संवाददाताओं को दी। गृह (आरक्षी) विभाग पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में स्वीकृत बुलेट प्रुफ उपकरणों के बदले 649 अदद एल०एम०भी० हार्ड टाॅप डी०जी०एस० एण्ड डी० दर पर क्रय करने हेतु रु0 33,80,27,012 (तैंतीस करोड़ अस्सी लाख सताईस हजार बारह रू०) मात्र की स्वीकृति एवं व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने की स्वीकृति दी गई। गोपालगंज जिला के भोरे थानान्तर्गत जगतौली ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल 17 (सतरह) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। वामपंथी उग्रवादियों का सफलतापूर्वक निरोध एवं नियंत्रण हेतु विशेष कार्य बल (ैज्थ्) को गृह मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत आर्थिक सहायता की केन्द्र प्रायोजित योजना के दिशा-निर्देश के अनुरूप उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत वार्षिक योजना 2014-15 के अन्तर्गत राजभवन परिसर अन्तर्गत निर्मित ‘‘राजेन्द्र मण्डप‘‘ के विद्युत कार्य हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से रु0 1,60,00,000/-(एक करोड़ साठ लाख) मात्र का अग्रिम राशि की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य के प्रोबेशन कार्यालयों में सृजित उप निदेशक (प्रोबेशन) के पद को ‘‘बिहार प्रोबेशन (परिवीक्षा) सेवा नियमावली-2014‘‘ में समाविष्ट करने हेतु ‘‘बिहार प्रोबेशन (परिवीक्षा) सेवा (संशोधन) नियमावली-2015‘‘ की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत गंडक नदी के दाॅये तट पर अवस्थित पी०पी० तटबंध के 13.815 कि०मी० से 28.00 कि०मी० तक तथा टी०आर०एल०-4 के 6.00 कि०मी० से 7.026 कि०मी० तक नाबार्ड ऋण सहायता से बिटुमिनस सड़क निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि 2983.19 लाख (उनतीस करोड़ तिरासी लाख उन्नीस हजार) रूपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2014-15 में 23.00 (तेईस) लाख रूपये तथा 2015-16 में 2960.19 लाख (उन्तीस करोड़ साठ लाख उन्नीस हजार) रूपये के व्यय की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत श्री ब्रह्मदेव दूबे, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, पटना नगर निगम, पटना सम्प्रति सेवा से बर्खास्त सहायक अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय अधिसूचना सं०-18 दिनांक-05.01.2015 द्वारा ‘‘सेवा से बर्खास्तगी‘‘ का संसूचित दण्ड पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त कर्मियों के पंेशन/पारिवारिक पेंशन तथा उपदान के पुनरीक्षण के फलस्वरूप बकाये अन्तर राशि के मद में वित्तीय वर्ष 2014-15 में रूपये 237,60,68,021/- (दो सौ सैंतीस करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार इक्कीस रूपये) मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति इस शत्र्त पर कि उन्हीं सेवानिवृत्त कर्मियों को भुगतान होगा, जिनके वेतन निर्धारण का सत्यापन इस उद्देश्य से गठित वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा किया जा चुका है, के साथ-साथ रूपये 126,65,73,537/- (एक सौ छब्बीस करोड़ पैंसठ लाख तिहत्तर हजार पाँच सौ सैंतीस) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति दी गई।
उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग, पटना के सेवानिवृत्त कर्मियों को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजनान्तर्गत मद से पेंशनादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में रूपये 18,00,000/- (अठारह लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विकास हेतु कुल रू० 83,93,51,564/- (तिरासी करोड़ तिरानबे लाख एकावन हजार पाँच सौ चैसठ) मात्र की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तत्काल कुल रू० 50,23,45,073/- (पचास करोड़ तेइस लाख पैतालीस हजार तिहत्तर) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-105 के तहत पंचायत उप चुनाव, मार्च, 2015 हेतु मतदान तिथि की अधिसूचना निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शत्र्तें) (संशोधन) नियमावली, 2015 की स्वीकृति दी गई। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत गोपालगंज जिला मंे ब्रज किशोर नारायण सिंह, राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज की स्थापना की स्वीकृति एवं प्रस्तावित संस्थान के भवनादि के निर्माण कार्यों के लिए रू० 44.92 करोड़ (चैवालीस करोड़ वेरानबे लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त पोलिटेकनिक की स्थापना में प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सहायता रू० 12.30 करोड़ मात्र से अधिक होने वाले अनावत्र्तक व्यय एवं शत-प्रतिशत आवत्र्तक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।
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उन्होंने आगे बताया कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विघटित बिहार राज्य विश्वविद्यालय (अंगीभूत महाविद्यालय) सेवा आयोग, पटना के सेवानिवृत्त कर्मियों को चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजनान्तर्गत मद से पेंशनादि भुगतान हेतु सहायक अनुदान के रूप में रूपये 18,00,000/- (अठारह लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य योजनान्तर्गत राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के विकास हेतु कुल रू० 83,93,51,564/- (तिरासी करोड़ तिरानबे लाख एकावन हजार पाँच सौ चैसठ) मात्र की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु तत्काल कुल रू० 50,23,45,073/- (पचास करोड़ तेइस लाख पैतालीस हजार तिहत्तर) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति दी गई। पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-105 के तहत पंचायत उप चुनाव, मार्च, 2015 हेतु मतदान तिथि की अधिसूचना निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। विधि विभाग के अन्तर्गत बिहार विधायी कार्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शत्र्तें) (संशोधन) नियमावली, 2015 की स्वीकृति दी गई। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अन्तर्गत गोपालगंज जिला मंे ब्रज किशोर नारायण सिंह, राजकीय पोलिटेकनिक, गोपालगंज की स्थापना की स्वीकृति एवं प्रस्तावित संस्थान के भवनादि के निर्माण कार्यों के लिए रू० 44.92 करोड़ (चैवालीस करोड़ वेरानबे लाख रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा उक्त पोलिटेकनिक की स्थापना में प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सहायता रू० 12.30 करोड़ मात्र से अधिक होने वाले अनावत्र्तक व्यय एवं शत-प्रतिशत आवत्र्तक व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने की स्वीकृति दी गई।
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