पटना, 22 जनवरी 2015:- राज्य सरकार के अधीन नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को सदस्य नामित करने संबंधी मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। उल्लेखनीय है कि नियुक्ति/प्रोन्नति संबंधी चयन समितियों में वत्र्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य रखे जाने का प्रावधान शुरू से था।
राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार करके नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु सभी चयन समितियों/आयोगों में अल्पसंख्यक (मुस्लिम, इसाई एवं सिख) के किसी एक पदाधिकारी को यथासंभव सदस्य के रूप में मनोनित करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माॅझी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 15सूत्री कार्यक्रम के तहत सरकारी सेवाओं में तथा विभिन्न उपक्रमों में अल्पसंख्यक का पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है।
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राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार करके नियुक्ति/प्रोन्नति हेतु सभी चयन समितियों/आयोगों में अल्पसंख्यक (मुस्लिम, इसाई एवं सिख) के किसी एक पदाधिकारी को यथासंभव सदस्य के रूप में मनोनित करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री जीतन राम माॅझी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि 15सूत्री कार्यक्रम के तहत सरकारी सेवाओं में तथा विभिन्न उपक्रमों में अल्पसंख्यक का पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है।
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